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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सबरीमाला मंदिर में हर उम्र की महिलाओं को मिलेगा प्रवेश

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केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवोश को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट में संविधान पीठ ने 53 साल पुरानी परंपरा को असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि हर उम्र की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश मिलेगा। मंदिर प्रबंधन महिलाओं को अंदर जाने से रोक नहीं सकता है। पीठ ने यह भी कहा कि महिलाएं समाज में बराबर की हिस्सेदार हैं। पुरानी मान्यताएं और पितृसत्तात्मक सोच आड़े नहीं आनी चाहिए। समाज को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी।

उल्लेखनीय हो, 12 से 50 साल की महिलाओं को ंमासिक धर्म होता हैं। हिंदू मान्यता में मासिक धर्म के दौरान उन्हें अपवित्र माना जाता है। इसी को आधार मानकर सबरीमाला मंदिर में उनकर प्रवेश प्रतिबंध किया था। साल 2006 में कुछ महिला वकिलों ने लैंगिक समानता को आधार बनाकर इस प्रतिबंध को चुनौती थी। इस प्रतिबंध के खिलाफ उन्होंने कोर्ट में  याचिका डाली। सुप्रीम कोर्ट ने आज इसी पर अपना फैसला सुनाया है। केरल का सबरीमाला मंदिर सुख्य रूप से भगवान अयप्पा का मंदिर है। यहा केरल का सबसे मशूहर मंदिर है। इस ंदिर का संचालन आावणकोर देवसम बोर्ड द्वारा किया जाता है।

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