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मध्य प्रदेश में बिना जांच के SC/ST एक्ट में नहीं होगी गिरफ्तारीः शिवराज

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बालाघाट। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को कहा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम के तहत बिना जांच के किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

गुरुवार को चौहान ने ट्वीट किया कि मध्यप्रदेश में, एससी/एसटी अधिनियम का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा और उचित जांच के बिना गिरफ्तारी नहीं की जाएगी।

चौहान का बयान एक दिन बाद आया है जब सवर्णों ने 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खत्म करने के संसद के फैसले के खिलाफ अपने घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था, जिसने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति रोकथाम अधिनियम के तहत पंजीकृत मामलों में तत्काल गिरफ्तारी को रोक दिया था।

9 अगस्त को संसद ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2018 पारित किया और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को खत्म कर दिया।

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